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सचिवालय परिसर में प्रवेश करने के लिए, आगंतुक को अधिकृत पास जारी करने वाले रिसेप्शन काउंटर द्वारा अधिकृत पास जारी करने की आवश्यकता होती है। सचिवालय पास जारी करने की प्रक्रिया गृह विभाग द्वारा प्रबंधित की जाती है, और पास केवल तभी जारी किया जाता है जब आगंतुक एक प्रामाणिक पहचान प्रमाण (जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आदि) प्रदान करता है। आगंतुक ओडिशा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, छमाही या वार्षिक आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।